3:17 pm Friday , 31 January 2025
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गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 26,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जरीफनगर पर पंजीकृत धारा 304, 504 लाखी पुत्र डूमर निवासी दहगवां थाना जरीफनगर की विवेचना उप निरीक्षक रुकुमपाल सिंह थाना जरीफनगर द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना जरीफनगर कांस्टेबल विनोद कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 504 भादव के अन्तर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना जरीफनगर कांस्टेबल विनोद कुमार तथा लोक अभियोजक मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक उप निरीक्षक रुकुमपाल सिंह थाना जरीफनगर का योगदान सराहनीय रहा।