पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से सङक दुर्घटना के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा कुल 400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना उसावां पर पंजीकृत 16/2016 धारा 279/338 बनाम धनुषपाल पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी सैजनी थाना मूसाझाग की विवेचना उप निरीक्षक वीरेश कुमार शुक्ला थाना उसावां द्वारा की गयी।
साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना उसावां कांस्टेबल विनय कुमार शर्मा द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।
न्यायालय द्वारा उपरोक्त सङक दुर्घटना के अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 279 भादवि के अन्तर्गत 200/रूपये धारा 338 के अन्तर्गत 200/- रूपये के अर्थदण्ड कुल 400/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसावां कांस्टेबल विनय कुमार शर्मा तथा लोक अभियोजक सुश्री राखी भदौरिया तथा विवेचक उप निरीक्षक वीरेश कुमार शुक्ला थाना उसावां का योगदान सराहनीय रहा ।