पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का कठिन कारावास तथा 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना हजरतपुर में पंजीकृत धारा 304 एवं 174/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नन्हे सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी अभयपुर थाना हजरतपुर की विवेचना उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना हजरतपुर द्वारा की गयी।
साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल
व पैरोकार थाना हजरतपुर हेड कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।
न्यायालय द्वारा उपरोक्त गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304 के अन्तर्गत 7 वर्ष के कठिन कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 वर्ष के कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना हजरतपुर हेड कांस्टेबल
रामेन्द्र कुमार तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार तथा विवेचक उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना हजरतपुर का योगदान सराहनीय रहा।