*पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/17 धारा 304 बी, 498 ए भादवि व 4 डीपी एक्ट बनाम रविन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी बरी बाईपास थाना उझानी जनपद बदायूं की विवेचना क्षेत्राधिकारी उझानी प्रमोद कुमार द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उझानी कां0 1254 उमेश कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-10-2023 को न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दहेज हत्या के अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304 बी भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 498 ए भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त रविन्द्र अतिरिक्त 06 माह का कारावास एवं धारा 4 डीपी एक्ट के अंतर्गत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त 03 माह का कारावास भुगतना होगा ।
*पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी कां0 1254 उमेश कुमार तथा लोक अभियोजक मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी उझानी प्रमोद कुमार का योगदान सराहनीय रहा।*