5:22 am Friday , 31 January 2025
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियोग में सश्रम कारावास एवं 50000/-रु0 अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पोक्सों कोर्ट बदायूँ द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

20 जुलाई 2018 को घटित बलात्कार की घटना में वादी राम हजारी पुत्र श्यामलाल निवासी कटरा शहादतगंज थाना उसहैत जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना उसहैत में पंजीकृत धारा 363/366/376(3) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम रजनेश पुत्र ताराचन्द्र कश्यप निवासी कटरा शहादतगंज थाना उसहैत की विवेचना उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा की गयी।

जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसहैत हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह द्वारा न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

बुधवार को न्यायाय स्पेशल पाक्सो कोर्ट द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) के अपराध के लिए 20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

तथा धारा 363 भादवि के लिए 7 वर्ष के कारावास एं 5000 रु0 के अर्थदणेड से दण्डित किया गया।

व धारा 366 भादवि के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसहैत हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती तथा विवेचक उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।