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08 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल श्रम से अवमुक्त कराया

आज दिनांक 17.10.2023 को डॉ0 ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में जनपद बदायूं में बालश्रम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया । अभियान में सिविल लाइन, रेलवे क्रॉसिंग, इंद्रा चौक, दातागंज तिराहा, नवादा, बरेली रोड , बिसौली रोड, लालपुल तिराहा एवं ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैराज, मैकेनिक शॉप आदि पर छापे मारे गए। अभियान के दौरान कुल 08 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल श्रम से अवमुक्त कराया गया तथा बच्चों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सतेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50,000/ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक 20,000/- रुपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड हेतु प्रथक से की जायेगी तथा यदि कोई माता-पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी । एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी श्री विनोद कुमार वर्धन ने बताया कि बाल श्रम कानूनी रूप से जुर्म है जोकि एक सभ्य एवं बाल हितैषी समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है एवं बच्चों को अपने प्रतिष्ठान में काम देकर उनकी मदद न करें बल्कि बच्चों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करें जिससे उसको शिक्षा से जोड़कर समाज की मूलधारा में जोड़ा जा सके । चाइल्ड हेल्पलाइन के कमल शर्मा व श्रीमती छवि सक्सेना ने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान या दुकान पर बच्चों के कार्य करने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है। उन्होंने 1098 के बारे में विस्तृत रूप से सभी को जागरुक किया एवम् बताया कि बाल श्रम समाज के लिए हितकर नहीं है। बच्चों से कार्य कराने पर उनके भविष्य पर कुप्रभाव पड़ता है तथा जिला प्रोबेशन कार्यालय के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी । संरक्षण अधिकारी रवि कुमार ने सभी जनपद वासियों, दुकानदारों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों व किशोरों को काम पर न लगाएं अपितु उन्हें स्कूल भेजने में उनकी मदद करें जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके एवं कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना कानूनी अपराध होने के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, अतः आप सभी स्वस्थ समाज के निर्माण में सरकार का सहयोग करें। अभियान मे श्रम विभाग से वरिष्ठ लिपिक श्री विचित्र सक्सेना, कांस्टेबल श्री रवि, मुंताजिम, रूबेश, सुमित आदि मौजूद रहे।