पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बिसौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास एवं कुल 2,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनाँक 23-09-2013 को घटित हत्या की घटना में वादी श्री भूप सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नागपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 664/2013 धारा 363,366,376 भादवि, ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम मुकेश पुत्र लालसहाय निवासी नागपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री राजवीर सिंह द्वारा की गयी । जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिसौली कां0 अंकुश तोमर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13-10-2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बदायूँ द्वारा उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्त मुकेश पुत्र लालसहाय निवासी नागपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं को धारा 376 भादवि के आरोप मे आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के आरोप मे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिसौली कां0 अंकुश तोमर तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री राजवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा।