4:50 am Friday , 31 January 2025
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वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त नईम की पाँच लाख चार हजार रूपये) की सम्पत्ति जब्त

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैंग एक्ट के अभियुक्त की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुल 5,04,000/- ( पाँच लाख चार हजार रूपये ) की सम्पत्ति की गई जब्त

जिलाधिकारी के आदेश पत्रांक पत्रांक 444/रीडर-डीएम वाद संख्या 3116/2022 सरकार बनाम नईम तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्रांक वाचक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में अभियुक्त नईम पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज सम्बन्धित धारा 2/3 गैंग एक्ट में अभियुक्त की 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त नईम पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज धारा 2/3 गैंग0 एक्ट की कीमत 5,04,000/- (पाँच लाख चार हजार रूपये) की अचल सम्पत्ति (मकान) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वर्ष 2021 में अपने साथियो के साथ मिलकर गौवंश का वध कर उनका माँस का क्रय विक्रय किया गया था।

इस सम्बन्ध में वर्ष 2021 में धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
जिसमे अभियुक्तों को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरुद्ध कराया गया ।

अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।
जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त नईम उपरोक्त की अवैध तरीके से सम्पत्ति एकत्रित की गयी जिसकी कीमत 05,04,000/- (पाँच लाख चार हजार रुपये ) है को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश पारित किया गया ।

आदेश के अनुपालन में अभियुक्त नईम पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज की सम्पत्ति को शुक्रवारको ग्राम वासियों, ग्राम प्रधान व गवाहों के समक्ष मुनादी कर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सील की गयी ।
वजीरगंज बदायूं (सौम्य सोनी)