पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में कादरचौक पुलिस की प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमले के अभियोग में संलिप्त अभि0गण को माननीय न्यायालय एडीजे-9 बदायूँ द्वारा 08 वर्ष के कठोर कारावास एवं 27,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनाँक 12-11-2014 को घटित जानलेवा हमले की घटना में वादी संतोष पुत्र मनोहरलाल निवासी मामूरगंज थाना कादरचौक जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 578/2014, 581/2014 धारा 307/34, 323/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. श्रीपाल पुत्र रामकिशन, 2. महिपाल पुत्र केशव, 3. ओमवीर पुत्र श्रीपाल तथा 4. केशव पुत्र रामकिशन निवासी मामूरगंज थाना कादरचौक जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह थाना कादरचौक द्वारा की गयी । जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना कादरचौक कां0 सौरभ शर्मा द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12-10-2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-9 जनपद बदायूँ द्वारा धारा 323/34 मे समस्त अभि0गण प्रत्येक को 02 वर्ष कारावास एवं 2,000/- रुपये जुर्माना प्रत्येक पर एवं धारा 307/34 मे समस्त अभि0गण को 08 वर्ष कठोर कारावास एवं 20,000/- रुपये जुर्माना प्रत्येक पर तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे अभियुक्त ओमवीर को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना कादरचौक कां0 सौरभ शर्मा तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत तथा विवेचक उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह थाना कादरचौक का योगदान सराहनीय रहा।