6:27 am Thursday , 16 January 2025
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बिनावर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बिनावर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में संलिप्त अभि0गण को माननीय न्यायालय एफटीसी-2 बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास एवं 40,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनाँक 15-09-2019 को घटित हत्या की घटना में वादी रुपराम सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम शेरगंज थाना बिनावर जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2019 धारा 302,506,201 भादवि बनाम 1. कल्लू पुत्र सुक्खी, 2. विजय कुमार पुत्र कल्लू, 3. अरुण पुत्र कल्लू तथा 4. बुद्धपाल पुत्र जयपाल नि0गण शेरगंज थाना बिनावर जनपद बदायूं की विवेचना श्री हरिभान सिंह राठौड तत्कालीन थानाध्यक्ष बिनावर द्वारा की गयी । जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिनावर हे0कां0 भागेश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12-10-2023 को माननीय न्यायालय एफटीसी-2 कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दोषसिद्ध अभि0गण 1. कल्लू पुत्र सुक्खी, 2. विजय कुमार, 3. अरुण पुत्रगण कल्लू तथा 4. बुद्धपाल पुत्र जयपाल को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभि0गण कल्लू व बुद्धपाल को धारा 201 भादवि मे प्रत्येक को 03 वर्ष का कारावास एं 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभि0गण 1. कल्लू पुत्र सुक्खी, 2. विजय कुमार, 3. अरुण पुत्रगण कल्लू तथा 4. बुद्धपाल पुत्र जयपाल को धारा 506 भादवि के अन्तर्गत प्रत्येक को 02 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना थाना बिनावर हे0कां0 भागेश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री ओमपाल कश्यप तथा विवेचक श्री हरिभान सिंह राठौड तत्कालीन थानाध्यक्ष बिनावर का योगदान सराहनीय रहा।