4:53 am Friday , 31 January 2025
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सिविल लाइन पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास व दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में सिविल लाइन पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में संलिप्त 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनाँक 22-07-2017 को घटित हत्या की घटना में वादी धर्मवीर पुत्र अजयपाल निवासी मीरा सराय थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 657/2017 धारा 147/148/302/149/452/323/504/506 भादवि बनाम 1- मौनू पुत्र विश्वनाथ 2- मनोज पुत्र विश्वनाथ व 3- विश्वनाथ पुत्र जाहर सिंह की विवेचना उ0नि0 श्री निरीक्षक देवेश सिंह प्रभारी सिविल लाइन द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना सिविल लाइन हे0का0 अरविन्द कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-10-2023 को माननीय न्यायाय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 302/149 भादवि के अतर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सिविल लाइन हे0 का0 अरविन्द कुमार तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार त