पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सों कोर्ट-3 बदायूँ द्वारा 05 वर्ष सश्रम कारावास व 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 21,000/-(इक्कीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनाँक 19.03.2023 को घटित घटना में वादी देवसिंह पुत्र पुत्तू सिंह निवासी ग्राम छेदा नगला जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 87/2023 धारा 376(AB)/342 भादवि0 व 5M/6 पाक्सो एक्ट बनाम धीरे उर्फ धीरपाल पुत्र रायसिंह निवासी ग्राम छेदा नगला थाना उसहैत जिला बदायूं की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री वीरपाल सिंह तोमर द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसहैत हे0का0 249 हरिओम सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.10.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो 03 जनपद बदायूँ द्वारा आरोपी 1. धीरे उर्फ धीरपाल पुत्र रायसिंह निवासी ग्राम छेदा नगला थाना उसहैत बदायूँ को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियन 2012 की धारा 8 के अपराध के लिये उसे पाँच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थ दण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना हो गा । अतः धारा 342 के अपराध में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसहैत हे0का0 249 हरिओम सिंह तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक प्रभारी निरीक्षक श्री वीरपाल सिंह तोमर का योगदान सराहनीय रहा।