पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सों कोर्ट-2 बदायूँ द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 16,000/-(सोलह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनाँक 26-05-2021 को घटित घटना में वादी हरपाल सिंह पुत्र रामलाल निवासी कस्बा रुदायन थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2021 धारा 363,366,376(3) भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम राकेश पुत्र चिरंजीलाल निवासी ग्राम किसैरा इबादुल्लानगर थाना इस्लामनगर जिला बदायूं की विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना इस्लामनगर कां0 विकास कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 27-09-2023 को माननीय न्यायाय स्पेशल पाक्सो कोर्ट-2 जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए केवल धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह अतिरिक्त कारावास । अन्तर्गत धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास। धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास । पैरवी करने वाले पैरोकार थाना इस्लामनगर कां0 विकास कुमार तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा तथा विवेचक उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।