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कामगारों को उपलब्ध कराएं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ

बदायूँ : 25 सितम्बर। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सागर में जिला श्रम बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है, इसमें अधिक से अधिक कामगारों का पंजीयन करते हुए पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराया जाए।
सहायक श्रमायुक्त अजीत कनौजिया ने बताया कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत 01 अप्रैल से संचालित अभियान अंतर्गत 59 कारखाने का पंजीकरण कराया जा चुका है इससे पूर्व 24 कारखाने का पंजीकरण कराया जा चुका है। कुल 83 कारखाने का पंजीकरण कराया जा चुका है 33 अवशेष हैं तथा पांच पर कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ऐसा कोई भी कामगार जिनकी आय 15000 रुपए से कम है तथा वह ईपीएफ व ईएसआई से आच्छादित नहीं है। उनका उम्र 18 से 40 वर्ष है, वह योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना एलआईसी द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के उपरांत आवेदक को 3000 रुपए पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट रामजी लाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह सहित अन्य उद्यमी, व्यापारी व अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।