9:25 am Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सों कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।

दिनाँक 11-11-2013 को घटित बलात्कार की घटना में वादी राजेश पुत्र महेश निवासी ग्राम हुसैनपुर खेड़ा थाना उझानी जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1074/13 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम गंगू उर्फ गंगा प्रसाद पुत्र बन्ने लाल निवासी ग्राम हुसैनपुर खेड़ा वर्तमान पता ग्राम धिमरपुरा थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 मानपाल सिंह द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उझानी का0 अशोक कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप *आज दिनाँक 05-09-2023 को माननीय न्यायाय स्पेशल पाक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए केवल धारा 376 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000/- रु के अर्थदण्ड से* दण्डित किया गया। अन्तर्गत धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 366भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी का0 उमेश कुमार तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 मानूपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।