बदायूँ : 01 सितम्बर। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के साथ शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु माह जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 तक 1.00 कि०ग्रा० चीनी प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित कराये जाने हेतु प्रधान प्रबन्धक, (वित्त एवं विक्रय) उ०प्र० सहकारी मिल संघ के पत्र के द्वारा चीनी का मिलवार/ जनपदवार आवंटन सलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिसमें जनपद बदायूँ हेतु 45.221 मै0टन प्रतिमाह की दर से तीन माहों हेतु कुल 135.663 मैण्टन चीनी आवंटित की गयी है।
उन्होंने कहा कि इसके अनुसार प्राप्त चीनी का नगर क्षेत्रवार/ ब्लाकवार चीनी का ब्रेकअप संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार उचितदर विक्रेतावार बेकअप जारी करते हुये चीनी का उठान एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि तृतीय स्तरीय सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत उचितदर पर खाद्यान्न / चीनी के पहुंचने का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी द्वारा नामित ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी / लेखपाल (तीनों में से कोई एक ) द्वारा किया जायेगा तथा सत्यापन की सूचना पूर्ति निरीक्षक को सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि की अगली तिथि को प्रस्तुत की जायेगी तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा एस०डी०एम० / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होंने कहा कि चीनी मिल से चीनी का उठान कर सिंगल स्टेज व्यवस्था के अर्न्तगत उचितदर विक्रेताओं की दुकानों तक चीनी पहुंचवाने हेतु सम्बन्धित डिस्पैच प्रभारी/पूर्ति निरीक्षक उत्तरदायी होगें। इसी प्रकार आवंटित चीनी उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में वितरित कराने हेतु सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक उत्तरदायी होगें।