बदायूँ : 01 अगस्त। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० एवं न०नि०) वी0के0 सिंह ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष, नोडल अधिकारी, पुलिस व्यवस्था, जिला कमाण्डेट होमगार्ड से कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र के क्रम में निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन डयूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की दशा में निर्धारित प्रारूप पर 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराते हुए धनराशि की मांग की जाये।
उन्होंने अनुरोध किया है कि इस शासनादेश के क्रम में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन डयूटी के दौरान आपके विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी/ अधिकारी के मृत्यु अथवा विकलांगता की दशा में दी जाने वाली अनुग्रह राशि के प्रकरण यदि कोई हो, तो सूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), बदायूँ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ऐसे संकलित प्रकरणों को आयोग को संदर्भित किया जा सके।