8:52 am Friday , 31 January 2025
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तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में संलिप्त 03 अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 10000-10000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनाँक 10-08-2011 को घटित हत्या की घटना में वादी श्री गंगा सिंह पुत्र श्यामबिहारी निवासी ग्राम करीमगंज थाना दातागंज जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना मूसझाग पर मु0अ0सं0 773/2011 धारा 302/364/201/34 भादवि बनाम 1- जुगेन्द्र 2- रविन्द्र 3- वीरेन्द्र पुत्रगण फकीरी निवासीगण ग्राम करीमगंज थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन प्रभारी उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह सिंह द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना मूसाझाग द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25-08-2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 10000-10000/- रुपये प्रत्येक पर के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना मूसाझाग हे0का0 सुभाष कुमार तथा लोक अभियोजक श्री सुधीर कुमार मिश्रा तथा विवेचक उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा।