10:56 pm Sunday , 23 February 2025
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हत्या के अभियोग में 04 को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियोग में संलिप्त 04 अभियुक्तगण को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-08 बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 30000- 30000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनाँक 29-04-2023 को घटित हत्या की घटना में वादी गिरवा पुत्र कल्लू निवासी करनपुर थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2023 धारा 302/34 भादवि बनाम 1- वीर सिंह पुत्र आराम सिंह 2- मनोज पुत्र नारायण दास 3- प्रवेन्द्र पुत्र भगवानदास 4- सूरजपाल पुत्र मंगली निवासीगण ग्राम करनपुर थाना बिल्सी जनपद बदायूं की विवेचना निरीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिल्सी द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25-08-2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-08 बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 30000/- रुपये प्रत्येक पर के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिल्सी संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपुत विवेचक निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंहका योगदान सराहनीय रहा।