11:19 am Friday , 31 January 2025
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6- 6 साल की सजा

*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से डकैती के अभियोग में संलिप्त 02 अभि0गण को माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट बदायूँ द्वारा 06-06 वर्ष के कारावास व 1000-1000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई*।

06-08-2017 को घटित डकैती की घटना के सम्बन्ध में वादी रौलेश पुत्र सिपट्टर निवासी गलोती थाना दातागंज जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 410/2017 धारा 395/412 भादवि बनाम 1- रवि उर्फ रविया पुत्र अरीन निवासी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली व 2- धर्मवीर पुत्र सोमपाल निवासी कलारा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली की विवेचना श्री प्रवेश पाठक थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ द्वारा की गयी।जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना मूसाझाग का0 पिंटू शर्मा द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21-08-2023 को माननीय न्यायालय एडीजे 05 डकैती कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभि0गण रवि व धर्मवीर निवासी उपरोक्त को दोष सिद्द करते हुए धारा 395 भादवि के अतर्गत 06 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रु 1000 से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0गण 02 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 412 भादवि के अन्तर्गत 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना मूसाझाग का0 पिंटू शर्मा तथा लोक अभियोजक श्री पशुपतिनाथ एवं विवेचक श्री प्रवेश पाठक का योगदान सराहनीय रहा।