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118.60 लाख रुपए से कराई जाएगी 593 निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी

बदायूँ : 08 अगस्त। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद बदायूँ को प्राप्त आवंटन रू0 118.60 लाख के सापेक्ष 593 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है जिसके अन्तर्गत आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक बेवसाइट ूूण्ेंकपंदनकंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों यथा आनलाईन किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट के साथ आय एवं जाति प्रमाण पत्र, आवेदक एवं कन्या का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं शादी का मूल कार्ड संलग्न कर सम्बन्धित उपजिलाधिकरी / खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। आवेदक एवं कन्या के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर लिंक होना अनिवार्य है एवं आनलाईन आवेदन करते समय ओ०टी०पी० के लिए आधार लिंक मोबाइल नम्बर होना चाहिए। आवेदन पत्र आनलाईन करते समय यह ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे उक्त प्रमाण पत्रों का नम्बर, बैंक का खाता नम्बर एवं आई०एफ०एस०सी० कोड आदि त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए तथा प्रयास करें कि आवेदन एक ही बार में पूर्ण रूप से भरकर सबमिट हो जाए। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पी०एफ०एम०एस० से रिजेक्ट होने की सम्भावना बढ़ जाती है। यदि किसी आवेदक द्वारा पूर्व में अपनी पहली पुत्री का आनलाईन आवेदन भरकर शादी अनुदान प्राप्त किया है तो वर्तमान में दूसरी पुत्री का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ल्मे करना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि रू० 20000/- प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत कन्या की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम रू0 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम रू0 48080/- निर्धारित है। यदि आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके समाधान हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कक्ष सं. 118 विकास भवन, बदायूँ में सम्पर्क कर सकते हैं।