11:40 pm Monday , 28 April 2025
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बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के सहयोगी बने – गंगा सिंह

प्राथमिक विद्यालय अन्तुईया में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के सहयोग से काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान, आवास विकास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गंगा सिंह ने कहा कि आइए आप और हम मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के सहयोगी बने समाज में जो फैली बुराइयों जैसे – बाल विवाह, बाल तस्करी, यौन शोषण और बाल श्रम से मुक्त भारत बनाएं। उन्होंने बताया कि सुरक्षित बचपन – सुरक्षित भारत अभियान चलाया जा रहा है समाज में बाल विवाह हो रहा है। बच्चों का शोषण हो रहा है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह बाल अधिकार का उल्लंघन है। बधुआ बालक मजदूरी या बाल श्रम हो रहा है। बाल तस्करी कानूनी अपराध है। संकुल नोडल शिक्षक जमीर अहमद ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम- 2006 के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लड़की 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनन अपराध है। सहायक अध्यापक काजिम अली ने बताया कि बाल विवाह करवाने वाले या उसमें किसी भी तरह सहयोग करने वाले/ भागीदार बनने वाले/ हिस्सेदारी होने वाले किसी भी व्यक्ति को 2 साल की कैद और ₹1 लाख जुर्माना की सजा हो सकती है। प्रधानाध्यापक कृष्णा यादव ने बताया कि आप बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण, बाल श्रम के पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास में अपना हस्तक्षेप करके बच्चों को कानूनी न्याय दिलवा सकते हैं। आप जब भी उक्त में से किसी भी बच्चे की मदद की जरूरत समझें तो निम्नलिखित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स – चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर – 1098 वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर – 1098 / 181 पुलिस हेल्पलाइन नंबर – 112 बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कॉल करके शिकायत व सूचना देकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। अंत में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गंगा सिंह ने स्कूल के 71 बच्चों सहित समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकत्री मीना रानी, सहायिका गीता यादव, आशा किरन कुमारी, कमलेश कुमारी, गीता शाक्य आदि।