11:22 pm Thursday , 30 January 2025
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उझानी पुलिस द्वारा गौहत्या के आरोपी को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

थाना उझानी पुलिस द्वारा गौहत्या के आरोपी को अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 50 किलो गौमांस व मांस बेचने व काटने के उपकरण बरामद हुए

दिनांक 29.07.2023 की रात्रि में श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री लीलाधर निवासी ए,पी,एस पेट्रोल पम्प के सामने मो0 गद्दीटोला कस्बा व थाना उझानी जिला बदायूं के घर के पास खुले में बंधी गाय को अज्ञात लोगों द्वारा ले जाकर उसको कांटकर मांस बेचने के उद्देश्य से ले गये तथा गाय की खाल, खुर व सिर को वादी के घर के सामने बिहार हरचन्द के मोड़ पर डाल दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना उझानी पर मु.अ.सं. 376/23 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूँ श्री डा0 ओ0 पी0 सिंह के कुशल निर्देशन में ,श्री अमित किशोर श्रीवास्तव अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी उझानी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक उझानी द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु टीमे गठित की गयी । गठित टीमों ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपी जावेद उर्फ बुन्दा पुत्र इब्राहिम तथा इसकी सोनी पत्नी जावेद उर्फ बुन्दा निवासी गण मानकपुर रोड़ मो. पठानटोला कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ को उसके घर से गौमांस बेचते हुए गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे लगभग 50 किलो गौमांस एंव काटने व बेचने के उपकरण बरामद किये गये । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर जेल भेजा गया।
पूछताछ विवरण अभियुक्त जावेद उर्फ बुन्दा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने आज सुबह अंधेरे में अपने साथी शाकिर पुत्र साबिर निवासी मो. पठानटोला, बबलू व मोहम्मद आलम पुत्रगण पप्पू निवासीगण काशीराम आवास मो0 बहादुरगंज थाना उझानी जनपद बदायूं के साथ मिलकर ए0पी0एस0 पेट्रोल पम्प के सामने सड़क पार मकान के पास खुले में बैठी गाय को साथ ले जाकर बिहार हरिशचन्द गांव को जाने वाले के रास्ते के नुक्कड पर झाडियों में काटी थी, तथा कटी गाय के मांस का हिस्सा बंटवारा कर लिया था मै व शाकिर अपने हिस्से का गौ माँस को बिक्री के लिए घर ले आये थे तथा बबलू व मोहम्मद आलम अपने हिस्से के गौ मांस को लेकर वहां से चले गये थे तथा गाय की खाल, सिर, पैर व हड्डियाँ को वहीं पर झाडियों व मिट्टियों से ढककर अंधेरे में ही वहां से चले आये थे तथा मै व मेरा साथी व मेरी पत्नी गौमांस को टुकड़े करके थैली में पैक करके ताजिये के त्यौहार में विक्री कर रहे थे ।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता
1. जावेद उर्फ बुन्दा पुत्र इब्राहिम नि0 मानकपुर रोड़ मो. पठानटोला कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ ।
2. सोनी पत्नी जावेद उर्फ बुन्दा नि0 मानकपुर रोड़ मो. पठानटोला कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ ।
बरामदगी-
50 किलो गौमांस एवं काटने व बेचने के उपकरण (01 कुल्हाडी, 01 गड़शा लोहा, 05 अदद चाकू लोहा, 01 गुटका लकडी, इलेक्ट्रोनिक तराजू,मांस को पैक करने हेतु रखी काले रंग की पन्नियां)
आपराधिक इतिहास जावेद उर्फ बुन्दाः-
A. मु.अ.सं. 314/13 धारा 147/148/336/427/353/332/504/506 IPC थाना उझानी, बदायूँ ।
B. मु.अ.सं. 349/18 धारा 3/5A/8 गौवध अधि. व 457/ 480 IPC थाना उझानी, बदायूँ ।
C. मु.अ.सं. 150/20 धारा 3/25 आयुध अधि. थाना उझानी, बदायूँ ।
D. मु.अ.सं. 173/20 धारा 8/22 NDPS Act 188/ 269 IPC थाना उझानी, बदायूँ ।
E. मु.अ.सं. 311/21 धारा 8/15 NDPS Act थाना उझानी, बदायूँ ।
F. मु.अ.सं. 376/23 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना उझीन, बदायूँ ।